शहडोल - गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार हॉटस्पॉट एवं कैंटोंमेंट एरिया को छोड़कर बाकी जगह गैरजरूरी सामानों की दुकान 25 अप्रैल से खोलने का आदेश जारी किया गया था।
जिसमें प्रमुख बाजार,शॉपिंग मॉल,नाई की दुकान,ब्यूटीपार्लर,होटल,रेस्टोरेंट इत्यादि को खोलने की अनुमति नहीं थी।
सिर्फ ग्रामीण...
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